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लिएंडर पेस और रिया पिल्लई की लड़ाई का नहीं निकला कोई हल

दोनों पक्षों में कोई समझौता ना होते देख सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश अरुण मिश्र ने कहा कि समझौता कराने की पूरी कोशिश की गई

FP Staff

इंडियन टेनिस स्टार लिएंडर पेस और लिव इन पार्टनर रिया पिल्लई के बीच समझौता नहीं हो पाया है. दोनों के बीच चल रही कानूनी लड़ाई का कोई हल नहीं निकल पाया.

दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में समझौते की शर्तें पेश की थीं, लेकिन दोनों को एक-दूसरे का प्रपोजल पसंद नहीं आया. इन दोनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि बातचीत से समझौता नहीं हो सका है.


इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस स्टेज पर कुछ नहीं कह सकते. हम पार्टी को जबरन समझौते के लिए नहीं कह सकते. मामले को दूसरी बेंच को रेफर करते हुए सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय कर दी गई है.

क्या है सुप्रीम कोर्ट की राय?

रिया पिल्लई ने पेस से एक मकान की मांग की है, ताकि पेस से पैदा हुई बेटी के साथ वहां रह सके और बेटी की परवरिश ठीक से हो सके. लेकिन, पेस ने मकान देने से मना कर दिया है.

पेस के वकीलों का कहना है कि रिया के पूर्व पति संजय दत्त की तरफ से उन्हें मकान मिला है, इसलिए वो मकान नहीं देंगे. पेस ने बेटी की कस्टडी की भी मांग की है.

दोनों पक्षों में कोई समझौता ना होते देख सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश अरुण मिश्र ने कहा कि समझौता कराने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन दोनों पक्ष समझौते को तैयार नहीं हैं. बेहतर होगा कोई और बेंच इस मामले में इन चैंबर सुनवाई करके मामले का निपटारा करे.

ये है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान दोनों से कहा था कि वह समझौते की कोशिश करें. दोनों के बीच विवाद चल रहा है. दोनों लिव इन पार्टनर थे और बेटी की कस्टडी को लेकर भी विवाद है.

रिया ने कहा था कि वह मैट्रीमोनियल रिलेशन में थी और स्पेशल डीवी ऐक्ट के तहत गुजारा भत्ता की हकदार है. 2014 में उन्होंने पेस के खिलाफ डीवी ऐक्ट के तहत केस किया था. दोनों में बेटी की कस्टडी को लेकर भी विवाद चल रहा है.

रिया ने 4 लाख प्रति माह गुजारा-भत्ता की मांग की है. रिया पिल्लई अभिनेता संजय दत्त की पूर्व पत्नी हैं. पेस और रिया 8 साल से लिव इन पार्टनर थे. आपस में मन मुटाव के बाद मामला अदालत पहुंच गया.

न्यूज़ 18 साभार