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ऑनर किलिंग: तमिलनाडु कोर्ट ने छह आरोपियों को सुनाई फांसी की सजा

छह आरोपियों में लड़की का पिता भी एक आरोपी है. लोकल कोर्ट ने उसे भी सजा-ए-मौत सुनाई है

FP Staff

तमिलनाडु कोर्ट ने दलित युवक वी शंकर की हत्या के मामले में सभी छह आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. ऑनर किलिंग में कोर्ट का यह फैसला अब तक के सबसे कठोर फैसलों में एक है.

गौरतलब है कि शंकर और उसकी पत्नी कौशल्या पर पिछले साल 13 मार्च को तीन लोगों ने उसके पिता के आदेश से बस स्टैंड पर हमला किया था. यह हमला इसलिए किया गया था क्योंकि शंकर दलित था और उसके अंतरधार्मिक विवाह का हिंदू विरोध कर रहे थे. इस हमले में शंकर की मौत हो गई, जबकि कौशल्या बच गई हालांकि उसे सिर पर बहुत चोटें आई हैं. इस बर्बर हमले का वीडियो वायरल हो गया था.


शंकर के परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था जबकि कौशल्या के परिवारवालों ने इसका जमकर विरोध किया था. दोनों पोलाची में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते हुए एक-दूजे से प्यार करने लगे थे. शादी से पहले वह दोनों 'लिव-इन' में रह रहे थे. इसके तीन महीने बाद तीन लोगों ने दोनों पर हमला किया. जिसमें कौशल्या के गंभीर चोटें आईं और इस घटना में वी. शंकर की मौत हो गई.

छह आरोपियों में लड़की का पिता भी एक आरोपी है. लोकल कोर्ट ने उसे भी सजा-ए-मौत सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों की पत्नी और परिवारवालों पर 11.95 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.