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पटाखा व्यापारियों को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पटाखा की बिक्री पर बैन लगाया है, लेकिन फोड़ने पर नहीं. जिन्होंने पटाखे खरीद लिए हैं वह फोड़ भी सकते हैं

FP Staff

पटाखों की बिक्री पर रोक जारी रहेगी. हालांकि खरीदे हुए पटाखे जलाए जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में बदलाव से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि दिवाली के बाद प्रदूषण का लेवल देखने के बाद फैसला सुनिश्चित किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पटाखा की बिक्री पर बैन लगाया है, लेकिन फोड़ने पर नहीं. जिन्होंने पटाखे खरीद लिए हैं वह फोड़ भी सकते हैं. इस दौरान जब वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने बीजेपी के बयानों को उठाया, तो जस्टिस सीकरी ने कहा कि यहां राजनीति न करें. उन्होंने कहा, 'मैं भी निजी जीवन मे काफी spiritual हूं, लेकिन कोर्ट के आदेश में कोई बदलाव नहीं होगा.'

हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले मामले का लिया था संज्ञान

दो दिन पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पटाखों से फैलने वाले प्रदूषण पर संज्ञान लिया था. इसके बाद हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. हाईकोर्ट ने वरिष्ठ वकील अनुपम गुप्ता को कोर्ट-मित्र नियुक्त किया. कोर्ट ने सभी पक्षों को शनिवार जवाब दायर कर पटाखों के लाइसेंस बारे जानकारी देने को कहा है.