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चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं करने पर SC ने फडणवीस को भेजा नोटिस

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर फडणवीस से जवाब मांगा है

FP Staff

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस का निर्वाचन रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को उन्हें नोटिस जारी किया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि फडणवीस ने 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान अपने हलफनामे में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं किया था.

Maharashtra CMO: Devendra Fadnavis had mentioned cases registered against him in affidavit filed during 2014 polls. High Court had earlier dismissed this petition calling it meritless. The notice served today by SC is 'notice before admission' & details will be furnished by CM https://t.co/JWy61OqPe8

— ANI (@ANI) December 13, 2018

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर फडणवीस से जवाब मांगा है. फडणवीस के खिलाफ यह याचिका सतीश उके ने  वर्ष 2015 में नागपुर के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर की थी. इसके वह सत्र न्यायालय के समक्ष गए.

सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को फिर से याचिका पर विचार करने के लिए कहा. इसके बाद फडणवीस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जहां मजिस्ट्रेट के आदेश को सही ठहराया गया बंबई उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आधार पर फडणवीस का निर्वाचन रद्द करने की सतीश उके नामक व्यक्ति की याचिका रद्द कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश को सतीश ने अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट उके की याचिका पर सुनवाई कर रही है.

(भाषा से इनपुट)