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वैष्णो देवी के लिए नया मार्ग खोलने के NGT के आदेश पर SC की रोक

श्राइन बोर्ड के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि इस धर्म स्थल तक जाने के लिए पहले से ही दो मार्ग खुले हुए हैं और अब बोर्ड तीसरे मार्ग का निर्माण कर रहा है

Bhasha

सुप्रीम कोर्ट ने वैष्णो देवी गुफा मंदिर जाने वाले पैदल तीर्थ यात्रियों और बैट्री चालित कारों के लिए 24 नवंबर से नए मार्ग खोलने के एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी है.

सोमवार को जस्टिस मदन बी लोकूर और जस्टिस दीपक गुप्ता के दो सदस्यों वाले खंडपीठ ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पक्ष सुनने के बाद यह आदेश दिया. बोर्ड ने शीर्ष अदालत से कहा कि 24 नवंबर से नया मार्ग खोलना संभव नहीं है.


बोर्ड की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि वैष्णो देवी गुफा के लिए दूसरे मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है. यह अगले साल फरवरी में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि इस धर्म स्थल तक जाने के लिए पहले से ही दो मार्ग खुले हुए हैं और अब बोर्ड तीसरे मार्ग का निर्माण कर रहा है.

पीठ ने इसके साथ ही उस याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया जिसकी याचिका पर एनजीटी ने 13 नवंबर को नया मार्ग खोलने का निर्देश दिया था.

पिछले हफ्ते एनजीटी ने नया मार्ग खोलने का आदेश देने के अलावा वैष्णो देवी में रोजाना दर्शन के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या भी 50 हजार तक सीमित कर दी थी. अधिकरण ने यह भी कहा था कि नए रास्ते पर घोड़ों और खच्चरों को चलने की अनुमति नहीं होगी.

एनजीटी ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति वैष्णो देवी गुफा की ओर जाने वाली सड़क या बस अड्डे पर गंदगी फैलाता मिले तो उस पर 2000 रुपए का जुर्माना किया जाए क्योंकि यह पैदल यात्रियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए खतरनाक है.