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सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षकों पर 6 राज्यों से मांगा जवाब

पूनावाला ने गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड में कई हिंसक घटनाओं का संदर्भ दिया

IANS

सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा में लिप्त गैर कानूनी गोरक्षक समूहों को नियंत्रित करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को इस संदर्भ में छह राज्यों से जवाब मांगा है. इस तरह के गोरक्षक समूह बीफ व्यापार में शामिल होने के संदेहभर से ही लोगों पर हमले कर रहे हैं.

सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में अभी तक राज्यों को कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है, जिसके बाद न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा तथा न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर की पीठ ने एक नोटिस जारी किया.


कोर्ट ने इससे पहले केंद्र सरकार से इस याचिका पर जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया था. जिन छह राज्यों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड शामिल हैं.

नोटिस तहसीन एस.पूनावाला की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए गए हैं.

दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कार्रवाई के निर्देश की मांग

उल्लेखनीय है कि 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जनहित याचिका के आधार पर केंद्र तथा छह राज्यों -कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को नोटिस दिया जाए.

कोर्ट ने सात नवंबर को केंद्र सरकार और छह राज्यों को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया था. केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो जनवरी को अतिरिक्त चार सप्ताह का वक्त दिया गया.

सामाजिक कार्यकर्ता पूनावाला ने दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी.

अपनी याचिका में पूनावाला ने गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड में कई हिंसक घटनाओं का संदर्भ दिया और गोरक्षा दलों द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड की गई हिंसक सामग्री को हटाने के लिए निर्देश देने की मांग की.