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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की 'पुरुषों से रेप' के मामले की याचिका

मुख्य न्यायधीश मिश्रा ने याचिका खारिज करते हुए मल्होत्रा से कहा कि कोर्ट उनके तर्कों से सहमत नहीं है

FP Staff

अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज कर कहा है कि पुरुष भी रेप या यौन उत्पीडंन का शिकार हो सकते हैं. मल्होत्रा ने कहा कि महिलाओं को भी पुरुषों की तरह रेप के मामलों में सजा मिलनी चाहिए.

इस याचिका की सुनवाई कर रहे जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि यह कानून महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं. मुख्य न्यायधीश मिश्रा ने याचिका खारिज करते हुए मल्होत्रा से कहा कि कोर्ट उनके तर्कों से सहमत नहीं है.


मल्होत्रा ने पुरुषों के मूल अधिकारों के हनन का हवाला देते हुए कहा कि बलात्कार जैसे अपराधों को जेंडर मुक्त होना चाहिए. हालांकि पुरुषों के साथ बलात्कार जैसे अपराधों को धारा 377 के अननेचुरल सेक्स के तहत दर्ज किया जाता है.