view all

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने कर्णन की याचिका लेने से किया इंकार

हाई कोर्ट की अवमानना के मामले में कर्णन को छह महीने की जेल की सजा सुनाने का फैसला वापस लेने का अनुरोध किया था

Bhasha

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी एस कर्णन याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.

उन्होंने हाई कोर्ट की अवमानना के मामले में उन्हें छह महीने की जेल की सजा सुनाने का फैसला वापस लेने का अनुरोध किया था.


सुप्रीम कोर्ट  की रजिस्ट्री ने कहा है कि याचिका ‘विचारणीय नहीं है’. कर्णन ने अपने वकीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नौ मई का न्यायालय की सात सदस्यीय पीठ का छह महीने की कैद की सजा सुनाने और पश्चिम बंगाल पुलिस को उन्हें तत्काल हिरासत में लेने का आदेश दिया था. कर्णन को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.