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उपहार सिनेमा कांड: गोपाल अंसल को नहीं मिलेगी राहत, जाना होगा जेल

गोपाल अंसल को एक साल की सजा सुनाई गई है.

FP Staff

उपहार सिनेमा अग्निकांड के दोषी गोपाल अंसल पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती करने का फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अंसल के सरेंडर की मियाद बढ़ाने से इनकार कर दिया है. अंसल को सोमवार को ही सरेंडर करना होगा.

पिछले 9 फरवरी को कोर्ट ने गोपाल अंसल को 1 महीने का वक्त दिया था. लेकिन अभी तक अंसल ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है.


फरवरी में कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में गोपाल अंसल को एक साल की सजा सुनाई थी. हालांकि इस मामले के अन्य दोषी सुशील अंसल की उम्र को देखते हुए उनकी सजा माफ कर दी गई थी.

नवंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 1997 के इस मामले में उन्हें तीन महीने के भीतर 30-30 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने उम्र के आधार पर कहा था कि जुर्माना ना देने की सूरत में 2 साल जेल की सजा दी जाएगी.

सुशील अंसल पांच महीने जबकि गोपाल अंसल चार महीने की सजा काट चुके हैं. इससे पहले दो जजों की बेंच ने अलग अलग फैसले सुनाए जिसकी वजह से मामले को तीन जजों की बेंच में भेजा गया था. गौरतलब है कि हिन्दी फिल्म ‘बॉर्डर’ के प्रदर्शन के दौरान हुए इस अग्निकांड में 59 दर्शकों की मृत्यु हो गई थी.