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ताजमहल में नमाज नहीं पढ़ सकते आगरा के बाहर के लोग

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताज महल दुनिया के सात अजूबों में से एक है और इसका संरक्षण जरूर होना चाहिए. ताजमहल में नमाज अदा करने की कोई जरूरत नहीं है

FP Staff

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ताज महल परिसर में आगरा के बाहर के लोगों पर नमाज अदा करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि स्मारक का संरक्षण सबसे पहले है. आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेस ने 24 जनवरी को ताजमहल में आगरा के बाहर के लोगों पर नमाज अदा करने पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद एक याचिकाकर्ता ने डीएम के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताज महल दुनिया के सात अजूबों में से एक है और इसका संरक्षण जरूर होना चाहिए. ताजमहल में नमाज अदा करने की कोई जरूरत नहीं है. नमाज अदा करने के लिए और भी जगह हैं.

ताजमहल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीएम ने आदेश दिए थे कि शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ स्थानीय लोगों को ताजमहल परिसर में आने की अनुमति होगी. इसके लिए उनके पास वैध आईडी भी होनी चाहिए. ताजमहल शुक्रवार को पर्यटकों के लिए बंद रहता है. बताया जा रहा है कि कुछ बाहरी लोग, जिनमें बांग्लादेशी और गैर-भारतीय शामिल हैं, वो शुक्रवार को ताजमहल में नमाज अदा कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन की ओर से ये कदम उठाया गया.