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दिल्ली कूड़ा विवाद: LG खुद को 'सुपरमैन' बताते हैं लेकिन किया कुछ नहीं- SC

सुप्रीम की जजों की बेंच ने कहा 'उपराज्यपाल ने कहा था कि हमारे पास शक्ति है और हम सुपरमैन हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया.'

FP Staff

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ा. कोर्ट ने कहा कि कूड़े के निस्तारण का काम सिविक बॉडी का है और उसकी देखरेख उपराज्यपाल अनिल बैजल करते हैं.

एनडीटीवी के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि एक तरफ एलजी ऑफिस इस बात को स्वीकार करता है कि कूड़े का निस्तारण उनके अधिकार क्षेत्र में आता है और दूसरी तरफ आप लोग (एलजी ऑफिस) चुपचाप बैठे रहते हैं.


न्यायमित्र कोलिन गोंजालविस ने कहा था कि तीन मुख्य लैंडफिल (गाजीपुर, ओखला और भलस्वा) की सफाई के मुद्दे पर एलजी ऑफिस से कोई भी मीटिंग में शामिल नहीं हुआ. इस पर जजों की बेंच ने कहा 'उपराज्यपाल ने कहा था कि हमारे पास शक्ति है और हम सुपरमैन हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया.'

कोर्ट का फैसला केजरीवाल के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के एक दिन बाद आया है. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 3 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे.

तबादले का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के पिछले हफ्ते दिए उस फैसले के बाद आया था जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल का अधिकार क्षेत्र भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था तक सीमित रखा गया था. और सेवा विभाग की अधिसूचना को रद्द नही किया गया था.