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बाहुबली अनंत सिंह को 'सुप्रीम' राहत, जेल से बाहर आने का रास्ता साफ

सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह पर पटना हाईकोर्ट के लगाए सीसीए को रद्द कर दिया है

FP Staff

बिहार के मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा अनंत पर लगाए गए क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) को अवैध ठहराते हुए पटना हाइकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है.

अनंत सिंह के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा लगाये गये सीसीए को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी. हाईकोर्ट ने उन पर सीसीए लगाने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अनंत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसपर कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है.


(फोटो: फेसबुक से साभार)

पटना हाईकोर्ट ने लगाया था सीसीए

पटना हाइकोर्ट ने अनंत सिंह पर सीसीए लगा दिया था. गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की. उन्होंने कहा कि, अनंत सिंह पर सीसीए लगाने के प्रस्ताव पर पटना के डीएम से जो सवाल पूछे गये थे. उनके जवाब से विभाग पूरी तरह से संतुष्ट था. इसके बाद ही उनपर सीसीए लगाने के प्रस्ताव पर विभाग ने अपनी मंजूरी दी थी.

बिहार सरकार ने अनंत सिंह के खिलाफ क्राइम कंट्रोल एक्ट की धाराएं लगाई थीं जिसको उन्होंने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी.

अनंत सिंह पर ढाई दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं. उनके खिलाफ अकेले बाढ़ थाने में ही 23 मामले दर्ज हैं. इनमें कत्ल, अपहरण, फिरौती, डकैती और रेप जैसे तमाम संगीन मामले के आरोप शामिल हैं. हालांकि, अनंत सिंह इनमें से कई मामलों में बरी हो चुके हैं.