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सुपरटेक मामलाः SC ने कहा खरीददारों को दें 10 करोड़

सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. सीजेआई दीपक मिश्रा की बेंच कर रही है सुनवाई

FP Staff

सुपरटेक मामले में खरीददारों को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राहत दी. कोर्ट ने कंपनी का आदेश दिया कि वह तत्काल खरीदादरों को 10 करोड़ रुपया दे. इस संबंध में एससी में जनहित याचिका दायर की गई थी. इसे वकील विवेक नारायण शर्मा ने दायर की है.

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की ओर से रीयल एस्टेट फर्मों को दिवालिया घोषित करने के लिए लाखों मकान खरीदारों के अधिकारों और वित्तीय हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक नई जनहित याचिका दायर की गई थी.


याचिका में दावा किया गया था कि नई दिवाला संहिता, 2016 में वित्तीय लेनदारों या सक्रिय लेनदारों की परिभाषा में मकान खरीदारों को शामिल नहीं किया गया है. मगर उन्हें लेनदारों की सूची में सबसे अंत में रखा गया है जिनके दावों का निपटारा दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही के दौरान किया जाएगा.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ इस याचिका पर 6 अक्टूबर को सुनवाई कर रही थी. इस पीठ के सामने ही रीयल एस्टेट कंपनियों यूनिटेक, सुपरटेक और आम्रपाली के खिलाफ अनेक याचिकाएं पहले से ही लंबित हैं.