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दिल्ली-NCR में 15 साल पुराने पेट्रोल, 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन मालिक हो जाएं सावधान

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली के परिवहन विभाग को 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की लिस्ट बनाने को कहा है जिससे उन्हें जब्त किया जा सके

FP Staff

अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और आपके पास वर्षों पुरानी व्हीकल है तो आपके लिए बुरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सेंट्रल पॉलूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) को तत्काल सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के निर्देश दिए हैं, जिससे लोग वहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकें.

कोर्ट ने दिल्ली के परिवहन विभाग को 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की लिस्ट बनाने को कहा है ताकि उन्हें जब्त किया जा सके. साथ ही उसे यह भी निर्देश दिया कि यदि ऐसे व्हीकल राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर चलते दिखें तो उन्हें फौरन जब्त कर लिया जाए.


सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति को बेहद गंभीर करार देते हुए कहा कि 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों की सूची सीपीसीबी और परिवहन विभाग की वेबसाइट पर डाली जानी चाहिए.

इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने भी 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को बैन करने का आदेश जारी किया था.