आधार कार्ड के मसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है. मोबाइल नंबर और सामाजिक योजनाओं से आधार कार्ड को लिंक करने के मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान ममता सरकार की फजीहत हुई.
ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र सरकार के आधार को अनिवार्य बनाने के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इस संबंध में कहा कि यह विचार करने योग्य मुद्दा है, लेकिन कोई राज्य, केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को कैसे चुनौती दे सकता है. संघीय व्यवस्था में एक राज्य कैसे देश की संसद के जनादेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को निर्देश दिया कि अगर केंद्र के फैसले पर आपत्ति है तो वो निजी तौर पर याचिका दायर करें. ममता सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इससे कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. लेकिन उन्होंने कहा कि वो याचिका में बदलाव करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन नंबर को आधार से जोड़े जाने को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में इस बारे में जवाब मांगा है.
कोर्ट ने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को इस संबंध में नोटिस जारी किया है.