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योगी के भाषण पर यूपी सरकार को SC का नोटिस, पूछा-मुकदमा क्यों नहीं चला

इस साल 1 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने योगी के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया

FP Staff

साल 2007 में योगी आदित्यनाथ के कथित भड़काउ भाषण पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पूछा है कि आदित्यनाथ के खिलाफ तब कोई मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया.


कथित भड़काऊ भाषण पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इस पर सुनावाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी समेत सभी अभियुक्तों को मुद्दई (पक्षकार) बनाने का निर्देश दिया था.

साल 2008 में मोहम्मद असद हयात और परवेज ने गोरखपुर दंगे में एक शख्स की मौत के बाद सीबीआई जांच की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में दंगे की असल वजह योगी का भड़काऊ भाषण बताया गया था. बाद में तत्कालीन गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर 11 दिन पुलिस हिरासत में भी रखा गया था.

इस साल 1 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने योगी के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया. इसके बाद दोनों याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और मुकदमे चलाने की गुहार लगाई.