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सुप्रीम कोर्ट का नोटबंदी पर रोक लगाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ब्लैकमनी के खिलाफ कार्रवाई में कुछ परेशानी तो जरूर होगी.

FP Staff

नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

कोर्ट ने पांच सौ–हजार के नोट बंद करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ब्लैकमनी के खिलाफ कार्रवाई में कुछ परेशानी तो जरूर होगी.


साथ ही कोर्ट ने केद्र सरकार को कहा है कि वो एफिडेविट के जरिए बताए कि लोगों की परेशानी कम करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं. कोर्ट ने केंद्र को कोई नोटिस जारी करने से भी इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस ठाकुर और जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है.

8 नवंबर की रात 12 बजे से पांच सौ और हजार रुपए के नोट सरकार ने चलन से बाहर कर दिए थे. जिसके बाद नोटबंदी के फैसले के खिलाफ चार याचिकाएं दाखिल की गई थीं.

याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि सरकार के अचानक फैसला लिए जाने से नागरिकों के जीवन और कारोबार के साथ कई दूसरे अधिकारों में परेशानियां पैदा हो गई हैं. देशभर में अफरातफरी का माहौल बन गया है. ऐसे में आर्थिक मामलों के विभाग की इस नोटिफिकेशन को या तो खारिज कर देना चाहिए या कुछ समय के लिये इस पर रोक लगाई जानी चाहिए.

वहीं केंद्र सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल की थी जिसमें कहा गया था कि नोटबंदी के फैसले के मामले में कोई भी अंतरिम आदेश देने से पहले एक बार केंद्र सरकार का पक्ष जरुर सुना जाए. इस मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी.