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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की शराब कंपनियों को राज्य के बाहर स्टॉक खत्म करने की मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने शराब के मौजूदा स्टॉक को 31 जुलाई तक राज्य के बाहर निस्तारण करने की अनुमति दी है

Bhasha

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के शराब निर्माता कंपनियों को अपने शराब के मौजूदा स्टॉक का 31 जुलाई तक राज्य के बाहर निस्तारण करने की अनुमति दे दी है.

न्यायमूर्ति एके सिकरी की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने कंफेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहल बेवेरेज कंपनीज की दलीलें सुनने के बाद उन्हें ये अनुमति प्रदान की है.


नीतीश कुमार सरकार ने राज्य में एक अप्रैल 2016 से शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है. शराब निर्माता कंपनियों के संगठन का पीठ के सामने कहना था कि राज्य में शराब की बिक्री पर लगाये गये प्रतिबंध से बहुत अधिक वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है.

उसका यह भी कहना था कि इन कंपनियों का मौजूदा स्टॉक करीब दो सौ करोड़ रूपए का है और इन कंपनियों को दूसरे राज्यों में इसके निस्तारण की अनुमति दी जानी चाहिए जहां इस पर प्रतिबंध नहीं है.

अदालत ने कंफेडरेशन की दलीलों से सहमति व्यक्त करते हुये उसे 31 जुलाई तक अपने मौजूदा स्टॉक का निस्तारण करने की अनुमति दे दी.