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लोकपाल पर केंद्र से SC नाराज, 4 हफ्ते में नया हलफनामा देने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल पर सर्च कमेटी का गठन नहीं होने पर आपत्ति जताई है. अदालत ने केंद्र को इस पर 4 हफ्ते में नया हलफनामा देने का निर्देश दिया है

FP Staff

सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के रूख से नाराजगी जताई है. इस पर सर्च कमेटी का गठन नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है. जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने केंद्र से कहा है कि वो सर्च कमेटी पर उचित विवरण देने के लिए 4 सप्ताह में नया हलफनामा दायर करे.

सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने एक हलफनामा दायर करते हुए कहा कि चयन समिति की बैठक हुई थी लेकिन सर्च कमेटी के लिए नामों पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि ऐसी नियुक्तियों के लिए कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सर्च कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति के लिए जल्दी ही फिर से बैठक होगी.

याचिका दायर करने वाले एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि केंद्र ने अगली बैठक की तारीख तय नहीं की है और कानून पारित होने के 5 साल बाद भी वो लोकपाल की नियुक्ति में टाल-मटोल कर रहे हैं. प्रशांत भूषण ने कोर्ट से इस मामले में खुद सर्च कमेटी बनाने की अपील की.

सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अदालत के फैसले पर अमल नहीं होने के कारण सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है. कोर्ट ने इस मामले में पिछली सुनवाई में केंद्र को लोकपाल नियुक्ति के लिए नामों के चयन पर त्वरित निर्णय लेने की सलाह दी थी.

(भाषा से इनपुट)