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PNB स्कैम: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की नीरव मोदी के खिलाफ SIT जांच की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें पीएमओ और वित्त मंत्री के खिलाफ बेबुनियाद और तथ्यहीन आरोप लगाए गए हैं

FP Staff

सुप्रीम कोर्ट ने PNB स्कैम में नीरव मोदी के खिलाफ SIT जांच को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है.

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें पीएमओ और वित्त मंत्री के खिलाफ बेबुनियाद और तथ्यहीन आरोप लगाए गए हैं और इस पिटीशन में कोई मेरिट नहीं है. अटार्नी जनरल ने कोर्ट में यह भी कहा कि इस केस में चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है.

पीएनबी घोटाला मामले में नीरव मोदी के खिलाफ सोमवार को इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था.

पीएनबी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने इंटरपोल से नीरव मोदी के खिलाफ यह नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था. इसे अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मान लिया था. इंटरपोल की तरफ से जारी इस नोटिस में सभी सदस्य देशों से भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को तुरंत हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने का अनुरोध किया गया है. नीरव मोदी के अलावा इंटरपोल ने उनके भाई निशाल मोदी और उनकी कंपनी के अधिकारी सुभाष परब के खिलाफ भी नोटिस जारी किया है.