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CBI विवाद: CVC की जांच रिपोर्ट पर आलोक वर्मा से मांगा जवाब, SC में मंगलवार को अगली सुनवाई

आलोक वर्मा की इस याचिका पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच सुनवाई करेगी, इस मामले में 12 अक्टूबर को सीवीसी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी थी

FP Staff

सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की. सुनवाई में सीवीसी की रिपोर्ट पर आलोक वर्मा से जवाब मांगा गया. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीलबंद लिफाफे में आलोक वर्मा कोर्ट को जवाब दें. वहीं कोर्ट ने कहा कि सीवीसी की जांच रिपोर्ट की कॉपी को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा. सीवीसी रिपोर्ट की कॉपी आलोक वर्मा को सौंपी जाएगी. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख मंगलवार यानी 20 नवंबर तय की है. कोर्ट ने आलोक वर्मा से साफ कहा कि वह सोमवार यानी 19 नवंबर की दोपहर तक अपना जवाब दे दें. वहीं कोर्ट ने कहा कि सीवीसी रिपोर्ट की कॉपी AG और SG को दी जाएगी. इसके बाद अगले मंगलवार यानी 20 नवंबर को सुनवाई होगी. दरअसल आलोक वर्मा ने उन्हें सरकार द्वारा छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को चुनौती दी है. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आलोक वर्मा ने कोर्ट से सीवीसी की सिफारिश, DoPT के आदेश और एम नागेश्वर राव को अतंरिम डायरेक्टर बनाने के फैसलों को रद्द करने की मांग भी की थी.

12 नवंबर को सीवीसी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी थी

खबर है कि आलोक वर्मा की इस याचिका पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने सुनवाई की. इस मामले में 12 नवंबर 2018 को सीवीसी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी थी. साथ ही सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव द्वारा 23 से 26 अक्टूबर तक जांच अफसरों के ट्रांसफर समेत तमाम फैसलों की सूची भी दे दी गई है.

कोर्ट ने CVC व राकेश अस्थाना को नोटिस जारी किया था

इससे पहले 26 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने CVC को दो सप्ताह के अंदर आलोक वर्मा पर लगे आरोपों की जांच पूरी कर सील कवर में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस ए के पटनायक को जांच की निगरानी का जिम्मा सौंपा था. कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया था कि सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव कोई भी नीतिगत फैसले नहीं लेंगे. कोर्ट ने केंद्र, CVC व राकेश अस्थाना समेत सभी को नोटिस जारी किया था.

केंद्र सरकार ने इस मामले में दखल दिया और उन्हें छुट्टी पर भेज दिया

बता दें कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने हैदराबाद के व्यापारी सतीश सना से 3 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. इसके बाद राकेश अस्थाना ने सीबीआई निदेशक पर ही इस मामले में आरोपी को बचाने के लिए 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था. दोनों अफसरों के बीच की ये लड़ाई सार्वजनिक हो गई तो केंद्र सरकार ने इसमें दखल दिया और उन्हें छुट्टी पर भेज दिया. वहीं कई अफसरों का ट्रांसफर भी कर दिया गया है.