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सुब्रत रॉय को 'सुप्रीम' राहत, 17 अप्रैल तक बढ़ी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समह को 7 अप्रैल तक 5092.6 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है

FP Staff

सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुब्रत रॉय की जमानत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि 7 अप्रैल तक सहारा समूह 5092.6 करोड़ रुपए डिपॉजिट करे.

6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने लोनावला स्थित ऐंबी वैली टाउनशिप प्रॉजेक्ट में 39000 करोड़ रुपए की प्राइम प्रॉपर्टी को जब्त करने का आदेश दिया था. सुब्रत रॉय पहले ही इस मामले में जेल की सजा काट चुके हैं.


लगभग दो करोड़ छोटे निवेशकों को रीपेमेंट करने में नाकाम होने की वजह से 2014 में सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट ने कैद की सजा सुनाई थी.

अगस्त 2012 में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की दो कंपनियों को 15 फीसदी ब्याज के साथ 24 हजार करोड़ रुपए 2 करोड़ निवेशकों को रिफंड करने का आदेश दिया था. ये दो करोड़ निवेशक वो लोग थे जिन्होंने 2008 से 2011 के बीच ऑप्शनली फुली कंर्विटल डिबेंचर्स में निवेश किया था.

10 हजार करोड़ रुपए चुका पाने में नाकाम रहने के बाद अदालत ने सुब्रत रॉय को 4 मार्च 2014 को जेल भेज दिया.