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हाईवे पर शराब दुकानें बंद, अप्रैल से नया लाइसेंस नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे के किनार शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है.

FP Staff

देश में अब हाईवे के किनारे शराब की दुकानें नहीं चलेंगी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे के किनार शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है. सीजेआई टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सभी राज्यों से स्टेट और नेशनल हाईवे पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाईवे पर और उसके करीब स्थिति शराब की दुकानों के लाइसेंस बंद होने चाहिए. हालांकि अदालत ने इन दुकानों को उनके मौजूदा लाइसेंस की अवधि तक चलाए जाने की छूट दी है. उसने कहा कि इनको फिर से लाइसेंस न जारी किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईवे पर शराब की सभी दुकानों के लाइसेंस 31 मार्च 2017 के फिर से जारी न हों.