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सुप्रीम कोर्ट ने वकील पर लगाया 50 हजार का जुर्माना, बैन करने की भी दी चेतावनी

वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में बैंकों के एनपीए पर जनहित याचिका दायर की थी और अरुण जेटली पर आरोप लगाए थे

FP Staff

सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकील पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान वकील पर बैन लगाने की चेतावनी भी दी है. खबर है कि वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में बैंकों के एनपीए पर जनहित याचिका दायर की थी और अरुण जेटली पर आरोप लगाए थे. वहीं कोर्ट ने वकील पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है और जुर्माना भरने तक याचिका दायर करने पर रोक लगा दी है.

एम एल शर्मा पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया


सुप्रीम कोर्ट ने वकील एम एल शर्मा पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जिन्होंने जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस के कौल की पीठ ने इस मामले में कहा, हमें इस पीआईएल पर विचार करने की जरा भी वजह नजर नहीं आती. साल 2015 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढा ने एमएल शर्मा पर 25,000 और 50,000 रुपए के दो अलग-अलग जुर्माने लगाए थे. उसी साल कोर्ट ने शर्मा को सांसदों के खिलाफ घृणास्पद और गैर जिम्मेदार आरोप बनाने के लिए एक शोकॉज नोटिस भी जारी किया था.

जेटली पर आरबीआई के कैपिटल रिजर्व में लूटपाट का आरोप लगाया था

बता दें कि वकील एमएल शर्मा ने वित्त मंत्री जेटली पर आरबीआई के कैपिटल रिजर्व में लूटपाट का आरोप लगाया था. पीठ ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को भी निर्देश दिया है कि शर्मा को तब तक अन्य कोई पीआईएल दाखिल करने की इजाजत नहीं दी जाए, जब तक वह 50 हजार रुपए जमा नहीं कर देते. हाल ही में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने नीरव मोदी घोटाले के संबंध में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ निष्पक्ष दावों के साथ पीआईएल दाखिल करने के लिए शर्मा से सवाल भा पूछे थे.