view all

लव-जिहाद: सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केरल सरकार से जवाब

सभी पक्षों को 16 अगस्त तक जवाब देना होगा, जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी.

FP Staff

केरल में कथित लव जिहाद के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और एनआईए से जवाब तलब किया है. शुक्रवार को कोर्ट ने पूछा है कि एक बालिग महिला ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन और शादी कर ली है तो उसे अपने पति से अलग कैसे किया जा सकता है. एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि क्या महिला के तार अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन से जुड़े हैं.

इसके अलावा कोर्ट ने लड़की के पिता से भी जवाब मांगा है, क्योंकि वो महिला फिलहाल अपने पिता के साथ किसी अज्ञात जगह पर रह ही है. सभी पक्षों को 16 अगस्त तक जवाब देना होगा, जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी.


बता दें कि ये मामला इसी साल मई के महीने में सुर्खियों में आया था जब केरल के हाईकोर्ट ने हादिया नाम की इस महिला को उसके पति से अलग कर पिता के हवाले कर दिया था. कोर्ट ने पाया था कि हादिया, जो कि धर्म परिवर्तन से पहले अखिला थी, की मानसिक स्थिती सही नहीं है और वो रैडिकलाइज (उग्र सुधारवादी) हो गई है. ये बात भी सामने आई थी कि वो महिला सीरीया जाना चाहती है.

हालांकि हादिया ने इस्लाम धर्म कबूल कर शफिन जहां नाम के व्यक्ति से शादी कर ली थी, लेकिन अदालत ने उस शादी को मानने से इनकार कर दिया था. अब शफिन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि उसकी पत्नी को उसके हवाले कर दिया जाए. उसका कहना है कि हादिया ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन और शादी की है.

(साभार न्यूज़ 18)