यूनीटेक फ्लैट मामले में गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने ग्राहकों से पूछा है कि वह कंपनी से फ्लैट चाहते हैं या पैसा. कोर्ट के मुताबिक ग्राहक या तो फ्लैट ले लें, या फिर अपना पैसा वापस ले सकते हैं. 23 अक्तूबर तक इसकी जानकारी एमिकस क्यूरी पवन एस अग्रवाल को इस बात की जानकारी दे दें.
कोर्ट ने यूनिटेक के एमडी और प्रमोटर संजय चंद्रा का अंतरिम बेल भी खारिज कर दिया. जबकि कोर्ट को यह बताया गया कि कंपनी 16299 फ्लैट की डिलीवरी करने की स्थिति में पहुंच गई है. जिसकी कीमत 7816 करोड़ रुपए बताई गई है.
15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी शिकायत
बीते 15 सितंबर को कई ग्राहकों ने यूनीटेक के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसमें कहा गया था कि पैसा लेने के बावजूद कंपनी समय से घर देने को तैयार नहीं है. उनका पैसा डूब रहा है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी है.
इससे पहले न्यायालय ने गुड़गांव के सेक्टर 70 की विस्टा सोसायटी में ग्राहकों को फ्लैट देने में देरी मामले में कंपनी को 15 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश दिए थे. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी से यह भी कहा था कि दो हफ्ते में 5 करोड़ रुपये जमा कराएं, जबकि बाकी के 10 करोड़ रुपये सितंबर तक जमा कराएं. इसके अलावा कोर्ट ने कहा था कि जो ग्राहक पैसा चाहें, उन्हें वापस किया जाए.