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दिल्ली में पानी संकट: हरियाणा के खिलाफ दिल्‍ली सरकार पहुंची SC

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा द्वारा तय मात्रा से120 क्यूसेक कम जलापूर्ति किये जाने के संबंधमें दिल्ली जल बोर्ड की अर्जी पर सोमवार यानी दो अप्रैल को सुनवाई करने पर हामी भरी है

Bhasha

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा द्वारा तय मात्रा से120 क्यूसेक कम जलापूर्ति किये जाने के संबंधमें दिल्ली जल बोर्ड की अर्जी पर सोमवार यानी दो अप्रैल को सुनवाई करने पर हामी भरी है. अर्जी में जल बोर्ड ने आरोप लगाया है कि हरियाणा रोजाना तय मात्रा से 120 क्यूसेक कम पानी दे रहा है. जल बोर्ड की अर्जी पर सुनवाई करते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने कहा कि वह मामले पर दो अप्रैल को सुनवाई करेंगे.

जल बोर्ड के वकील ने कहा कि वजीराबाद जल संयंत्र को हरियाणा से रोजाना450 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, लेकिन फिलहाल उसे प्रतिदिन सिर्फ330 क्यूसेक पानी मिल रहा है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में हरियाणा सरकार से कहा था कि वह दिल्ली को रोजाना पानी देने के मामले में 2014 के निर्देशों का पालन करे.