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सुनंदा पुष्कर मामला: SIT जांच के लिए SC का दिल्ली पुलिस को नोटिस

पीठ ने कहा कि याचिका पर सुनवाई का विकल्प खुला रखते हुए यह नोटिस जारी किया जाता है

FP Staff

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराए जाने की मांग वाली बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा.

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस ए एम खानविलकर की खंडपीठ ने स्वामी की याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया और याचिका पर सुनवाई का विकल्प खुला रखा.


पीठ ने कहा कि याचिका पर सुनवाई का विकल्प खुला रखते हुए यह नोटिस जारी किया जाता है.

कोर्ट सुनंदा की मौत के मामले की, अदालत की निगरानी में एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली स्वामी की याचिका 26 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के फैसले के खिलाफ की गई अपील पर सुनवाई कर रहा था. स्वामी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली में एक पांच सितारा होटल के अपने कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं.

स्वामी ने सुनंदा की मौत के मामले की जांच अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल से कराने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.

स्वामी ने दलील दी थी कि पुलिस ने जांच को लगभग दबाने का प्रयास दिया है और आरोपी थरूर ने पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के शासनकाल में मंत्री रहते हुए और फिर बाद में भी इस जांच में हस्तक्षेप किया.

हाईकोर्ट ने बिना किसी आरोप के दिल्ली पुलिस और थरूर पर आरोप लगाने के लिए स्वामी और उनके वकील की खिंचाई की थी.

सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में एसआईटी से जांच की मांग वाली स्वामी की याचिका को पिछले साल हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए उसे राजनीतिक हित के चलते किए गए मुकदमे का उदाहरण बताया था.