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सुनंदा पुष्कर मामला: थरूर की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को मिली अग्रिम जमानत रद्द की जाए

Bhasha

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को मिली अग्रिम जमानत रद्द की जाए. न्यायमूर्ति आर के गौबा ने वकील दीपक आनंद द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया. याचिका में इस बात पर आपत्ति जताई गई थी कि अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में कांग्रेस सांसद ने अग्रिम जमानत के लिए मजिस्ट्रेट अदालत से संपर्क करने के बदले सीधे सत्र अदालत से संपर्क किया.

न्यायाधीश ने कहा कि वह इस फैसले का कारण बाद में बताएंगे. इसके पहले अदालत ने वकील से यह दर्शाने को कहा कि उनकी याचिका पर क्यों विचार किया जाए. लेकिन वकील अदालत को यह समझाने में नाकाम रहे कि उनकी याचिका विचारणीय है. सुनवाई की शुरूआत होने पर थरूर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा कि याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता ऐसी याचिका दायर करने के लिए पक्ष नहीं हैं.


दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील राहुल मेहरा ने भी याचिका को स्वीकार किए जाने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई उचित आशंका नहीं थी कि यदि समन के अनुसार थरूर मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष उपस्थित होते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता. गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात को दिल्ली के एक लक्जरी होटल में मृत मिली थीं. उस समय शशि थरूर के सरकारी बंगले का रिनोवेशन किया जा रहा था. इसलिए वे होटल में रह रहे थे.