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सुनंदा पुष्कर हत्याकांड: कोर्ट ने थरुर को सबूत सौंपने का आदेश दिया

थरुर के वकील ने कहा था कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत स्पष्ट नहीं हैं. 1 दिसंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी

FP Staff

शनिवार को दिल्ली के एक कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सुनंदा पुष्कर हत्याकांड के कुछ कागजात शशि थरुर को देने का आदेश दिया. एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने ये आदेश दिया. उन्होंने बचाव पक्ष के वकील विकास पाहवा ने दावा किया था कि अभियोग पक्ष ने जो सबूत दिए हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूत अच्छी स्थिति में नहीं हैं. इसके बाद ही कोर्ट ने कुछ दस्तावेज थरुर को देने का आदेश दिया.

पुलिस की तरफ से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट को कहा कि थरुर को फ्रेश कॉपी दी जाएगी. इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 1 दिसम्बर तक स्थगित कर दी. सबूत में कई गवाहों के बयान भी शामिल हैं जो इस केस की जांच के दौरान रिकॉर्ड किए गए थे.


सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात को दिल्ली के एक लक्जरी होटल में मृत मिली थीं. उस समय शशि थरूर के सरकारी बंगले का रिनोवेशन किया जा रहा था. इसलिए वे दोनों इसी होटल में रह रहे थे.

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को गवाहों के बयान सहित चार्जशीट के साथ दायर विभिन्न दस्तावेजों को थरुर को सौंपने का निर्देश दिया है. थरुर द्वारा दायर याचिका के बाद ये आदेश कोर्ट ने दिया है.