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कम उपस्थिति के कारण छात्रा परीक्षा में हिस्सा नहीं ले सकती: अदालत

फकीहा बादामी ने इस सप्ताह याचिका दायर कर दावा किया था कि साईं होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज ने हिजाब पहनने के कारण उसे कक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी थी

Bhasha

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह कम उपस्थिति के कारण होम्योपैथी की एक छात्रा को प्रथम वर्ष की पुनर्परीक्षा में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दे सकता.

फकीहा बादामी ने इस सप्ताह याचिका दायर कर दावा किया था कि साईं होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज ने हिजाब पहनने के कारण उसे कक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी थी, इसी वजह से उसकी उपस्थिति कम है. यह कॉलेज पड़ोसी ठाणे जिले के भिवंडी में स्थित है.


कॉलेज के वकील साहिल साल्वी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बांद्रा की रहने वाली फकीहा को कम उपस्थिति के कारण परीक्षा में शामिल होने के लिहाज से अयोग्य ठहराया गया.

साल्वी ने जस्टिस एसजे कठावाला और जस्टिस एएस गडकरी की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष कहा, ‘अगर वह नवंबर तक की सभी कक्षाओं के दौरान उपस्थित रहती है तो कॉलेज दिसंबर में होने वाली दूसरी पुनर्परीक्षा के दौरान उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार है.’

अदालत ने उनके इस बयान को स्वीकार कर लिया और कहा कि उसे उम्मीद है कि कक्षाओं में हिस्सा लेने के बाद कॉलेज फकीहा को पुनर्परीक्षा देने की इजाजत देगा.