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राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया है: सीबीआई

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य का चुना हुआ प्रतिनिधि, डीजीपी और अन्य अधिकारियों के साथ ऐसा कर रही है वह जांच में साथ देने के लिए बाध्य हैं उन्होंने खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया है.'

FP Staff

पश्चिम बंगाल में शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर सीबीआई और राज्य सरकार के बीच जंग जारी है. इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है.

इस मामले पर सीबीआई ने कहा 'राज्य के अधिकारियों को ठीक बर्ताव करना चाहिए. जांच एजेंसी के अधिकारियों के पास पर्याप्त सबूत भी हैं जो मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाएंगे. एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सीबीआई के पास बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सामग्री है और पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार इसका पालन करने के लिए बाध्य हैं. सीबीआई अधिकारी ने कोर्ट के ऑर्डर का भी जिक्र करते हुए कहा कि ये हमारा ऑर्डर नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर कुमार को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा था.'


सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य का चुना हुआ प्रतिनिधि, डीजीपी और अन्य अधिकारियों के साथ ऐसा कर रही है वह जांच में साथ देने के लिए बाध्य हैं उन्होंने खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया है. इससे साफ है कि जो लोग इसमें शामिल थे, उन्होंने कानून के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और सीबीआई जांच को गलत तरीके से प्रभावित किया है.'

सीबीआई ने अपने अधिकारियों को हिरासत में लिए जाने की घटना को एजेंसी की कार्रवाई में बाधा डालने जैसा माना है. सीबीआई कोर्ट की कार्रवाई में बाधा डालने की याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती है. इस याचिका में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ कोर्ट के निर्देश पर चिट फंड घोटाला केस में की जा रही जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है.

(इनपुट: यतीश यादव)