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दिल्ली में कैब की स्पीड 80 किलोमीटर/घंटा से ज्यादा नहीं हो सकती

यह फैसला हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के बाद किया गया

FP Staff

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने राजधानी दिल्ली में चल रही टैक्सियों और कैब के लिए गति नियंत्रक लगवाना अनिवार्य कर दिया है.

यह फैसला हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के बाद किया गया है. अधिसूचना में वाणिज्यिक वाहनों के लिए गति नियंत्रक लगवाना अनिवार्य किया गया है.


इस कदम का उद्देश्य टैक्सियों और कैब की गति सीमा 80 किलोमीटर प्रतिघंटा करके सड़क हादसों की संख्या को कम करना है.

दिल्ली यातायात पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 2015 और 2014 में शहर में सड़क हादसों के दौरान 1,622 और 1,671 लोगों की मौत हो गई थी. इन दो सालों के दौरान करीब 16,000 लोग ज़ख्मी भी हो गए.

एग्रीगेटर और ऐप आधारित कैब सेवाओं जैसे ओला और उबर समेत सभी कैब पर अधिकतम गति सीमा का सरकारी फैसला लागू होगा.

एक अधिकारी ने कहा, 'केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के बाद शहर के परिवहन विभाग ने कैब और टैक्सियों में गति नियंत्रकों को लगाना अनिवार्य कर दिया है.'

हालांकि टैक्सी यूनियनों ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे तत्काल वापस न लिए जाने पर हड़ताल की धमकी दी है.

दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन के महासचिव राजेन्द्र सोनी ने कहा कि टैक्सी चालक गति नियंत्रकों को लगवाने में आने वाली लागत वहन करने की स्थिति में नहीं हैं और ऐसे में केन्द्र को अधिसूचना वापस लेनी चाहिए. गति नियंत्रक लगवाने पर करीब दस हज़ार रुपये का खर्च आता है.

न्यूज 18 से साभार