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अगस्तावेस्टलैंड डील: कोर्ट ने डायरेक्टर की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

स्पेशल जज अरविंद कुमार ने एजेंसी को छह अक्तूबर को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है

Bhasha

एक स्पेशल कोर्ट ने 3,600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे से जुड़े एक मामले में दुबई की दो कपंनियों की एक महिला डायरेक्टर की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है.

दुबई स्थित मेसर्स यूएचवाई सक्सेना और मेसर्स मेट्रिक्स होल्डिंग्स की 'सक्रिय' निदेशक शिवानी सक्सेना की ओर से दाखिल की गई याचिका पर स्पेशल जज अरविंद कुमार ने एजेंसी को छह अक्तूबर को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.


अदालत ने तिहाड जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिवानी को तीन दिन के भीतर स्पेशलिस्ट से उपचार उपलब्ध कराया जाए क्योंकि उसने कई गंभीर बीमारियों के बारे में शिकायत की है.

आरोपी ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया है कि इस मामले में अब उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल किया जा चुका है.

वाया ट्यूनीशिया हुआ भुगतान

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) ने 13 सितंबर को उनके और अन्य के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में कहा गया है कि शिवानी सक्सेना और उनके पति राजीव दुबई में पाम जुमेरिया के निवासी हैं. संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में यह सबसे महंगी संपत्तियों में है.

आरोप है कि मामले में दुबई स्थित दोनों कंपनियां को जरिया बनाकर अपराध को अंजाम दिया गया. इसमें चल एवं अचल संपत्तियां/ शेयर आदि खरीदने से जुड़ा मामला है. एजेंसी ने दावा किया है कि उसकी जांच में पता चला कि अगस्ता वेस्टलैंड, ब्रिटेन ने ट्यूनीशिया स्थित दो कंपनियों के जरिए 5.8 करोड़ यूरो का भुगतान किया.