अगर आपको इस भुलावे में हैं कि हाल ही में ‘राइट टू प्राइवेसी’ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपको अपने सिम कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाना होगा तो आपका सिम बंद हो सकता है. सिम कार्ड को आधार से लिंक करवाने की अनिवार्यता अभी भी बरकरार है और इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का ही एक अन्य फैसला है.
फरवरी 2018 तक अगर आपने अपने सिम कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा तो आपका नंबर डिएक्टिवेट हो जाएगा. गौरतलब है कि लोकनीति फाउंडेशन मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिम कार्ड को आधार से जोड़े जाने का आदेश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला फरवरी 2017 में आया था. इसके बाद अब सभी फोन को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के एक साल के भीतर आधार से लिंक किया जाना है.
इस आधार पर अगर किसी यूजर ने फरवरी 2018 तक अपने सिम कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो उसका नंबर बंद हो सकता है.
ऐसा धोखाधड़ी, अपराधिक और आतंकी गतिविधियों में आपके नाम से लिए जाने वाले फर्जी सिमों के उपयोग को रोकने के लिए किया जा रहा है. इसके साथ ही सरकार ने यूजर को इस बात का भरोसा भी दिलाया है कि आधार लिंकिंग से उनके बायोमेट्रिक डाटा का गलत इस्तेमाल नहीं होगा.