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7 सितंबर तक 1500 करोड़ रुपए जमा करें सहारा प्रमुख: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने सुब्रत राय को मिली पेरोल की अवधि 10 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दी है

Bhasha

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय को सात सितंबर तक सेबी-सहारा धन वापसी खाते में 1500 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया.

जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस ए के सिकरी की तीन सदस्यीय खंडपीठ को सुब्रत राय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सूचित किया कि सहारा प्रमुख ने 552.21 करोड़ रुपए के वायदे, जिसे 15 जुलाई तक जमा कराना था, के बाद 247 करोड़ रुपए जमा कराए हैं.


सिब्बल ने कहा कि 552.21 करोड़ रुपए में से बची शेष 305.21 करोड़ रुपए की रकम 12 अगस्त तक जमा करा दी जाएगी.

हालांकि पीठ कहा कि सुब्रत रॉय को सात सितंबर तक 1500 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे जिसमे 305.21 करोड़ रुपए की धनराशि भी शामिल है.

पेरोल की अवधि 10 अक्टूबर तक बढ़ी 

इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने सुब्रत रॉय को मिली पेरोल की अवधि 10 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दी है.

इस बीच, पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक से कहा कि वह सहारा की एैम्बी वैली की कीमती संपत्ति की नीलामी के बारे में बिक्री की नोटिस के प्रकाशन की दिशा में आगे बढें.

न्यायालय इस मामले में अब 11 सितंबर को आगे सुनवाई करेगा.

शीर्ष अदालत ने पांच जुलाई को इस तथ्य को नोट किया था कि सुब्रत रॉय ने सेबी-सहारा खाते में 710.22 करोड़ रुपए जमा कराए थे परंतु उसने उन्हें चेतावनी भी दी थी कि 552.21 करोड़ रुपए की राशि का उनके चेक का भुगतान 15 जुलाई तक हो जाना चाहिए.

रॉय ने इससे पहले न्यायालय से कहा था कि वह 15 जून तक 1500 करोड़ रुपए और इसके ठीक एक महीने बाद 552.22 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे.

सुब्रत रॉय इसी मामले में करीब दो साल तक जेल में बंद रहे थे और इसके बाद पिछले साल 6 मई से वह पेरोल पर हैं. न्यायालय ने राय की मां के निधन की वजह से उन्हें पेरोल पर रिहा किया ताकि वह उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें. इसके बाद से ही उनकी पेरोल की अवधि बढ़ाई जा रही है.