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दिल्ली के रिहायशी इलाकों में सील की जाएं दुकानें, शोरूम, रेस्त्रां: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली में शहरी अव्यवस्था पर काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रेजिडेंशियल कॉलोनियों में अवैध रूप से खुली बड़ी दुकानें, शोरूम और रेस्त्रां को सील करने को कहा है

FP Staff

दिल्ली में शहरी अव्यवस्था पर काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रेजिडेंशियल कॉलोनियों में अवैध रूप से खुली बड़ी दुकानें, शोरूम और रेस्त्रां को सील करने को कहा है. जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने फैसला किया कि वो झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई और विकल्प नहीं है.

बेंच ने कहा कि अमीर लोग जो धंधा चला रहे हैं उसे बख्शा न जाए. साथ ही कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वो दिल्ली के लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रख, उनके साथ 'मवेशियों' जैसा व्यव्हार न करे. कोर्ट ने कहा कि हर एक शख्स को सम्मान के साथ रहने का हक है.


एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एएनएस नदकरणी ने ये बात स्वीकारी कि दिल्ली में अवैध और अनधिकृत कंस्ट्रक्शन की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. इस तरह की स्थिति पैदा होने के पीछे दिल्ली सरकार, डीडीए और म्युनिसिपल बॉडीज भी बराबर की जिम्मेदार हैं.

बेंच ने कहा कि हम छोटे कारोबारियों के पीछे नहीं पड़े हैं और न ही हम झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं. हम उन लोगों की तलाश में हैं, जो रेजिडेंशियल कॉलोनियों में फाइव-स्टार रेस्त्रां और बड़े-बड़े शोरूम चला रहे हैं. ये लोग समस्या खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि ये अवैध धंधा करते हैं और सुरक्षा नियमों समेत कोई भी नियम नहीं मानते हैं. हमने देखा है कमला मिल्स आग त्रास्दी में क्या हुआ था.