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नहीं बढ़ेगी दिल्ली के निजी स्कूलों की फीस, HC ने लगाई रोक

मयूर विहार स्थित एएसएन सीनियर सेकंड्री स्कूल के 100 बच्चों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसपर कोर्ट ने फैसला सुनाया है

FP Staff

दिल्ली में रहने वाले सभी अभिभावकों के लिए एक खुशखबरी है. दिल्ली के सभी निजी स्कूलों के फीस बढ़ोतरी के फैसले पर रोक लगा दी गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने एक याचिका पर संज्ञान लेते हुए ये निर्देश दिया है.

मयूर विहार स्थित एएसएन सीनियर सेकंड्री स्कूल के 100 बच्चों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. बच्चों ने आरोप लगाया गया था कि स्कूल 7वें वेतन आयोग का हवाला देकर मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहे हैं.


इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी निजी स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस वृद्धि न करने की चेतावनी दी थी. ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही थी.

अक्टूबर में दिल्ली सरकार ने डीडीए की जमीन पर चल रहे मान्यता प्राप्त गैर-वित्त पोषित निजी स्कूलों को सीपीसी की सिफारिशों को लागू करने के लिए अंतरिम उपाय के तौर पर फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दे दी थी.

केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के अभिभावकों ने पिछले दिनों मुझसे मुलाकात की और स्कूलों द्वारा 7वें वेतन आयोग (की सिफारिशों) को लागू करने के लिए एरियर सहित बहुत अधिक फीस बढ़ाने की शिकायत की थी. इस पर मैंने शिक्षा विभाग को पूरी स्थिति की समीक्षा करने और इसे रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया था.

इसके दो दिन बाद अभिभावक शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से मिलने पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई. अभिभावकों ने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेशों के बाद भी प्राइवेट स्कूल डीडीए, सीबीएसई और डीएसईआर मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहे हैं.