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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से विदेशी कैदियों पर चार हफ्ते में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि भारतीय जेलों में बंद 61 पाकिस्तानियों को रिहा कर उन्हें उनके देश वापस भेजा जाए

Bhasha

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को सजा पूरी चुके पाकिस्तानी सहित सभी विदेशी कैदियों की ताजा स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ए. के. सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने सरकार को ये आदेश दिया है.

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, ‘केंद्र सरकार को तीन मई, 2017 के आदेश के अनुपालन में चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने दीजिए. मामले को चार सप्ताह के बाद सूचीबद्ध कीजिए.’ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने इस मामले में पिछले साल अप्रैल में स्थिति रिपोर्ट पेश की थी.


मामले में याचिकाकर्ता वरिष्ठ वकील भीम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वर्ष 2005 में जब उन्होंने याचिका दायर की थी तो उस समय 82 ऐसे लोग थे, जिन्हें जम्मू-कश्मीर में हिरासत में लिया गया था.

मैकेनिज्म बनाएं ताकि सजा पूरी कर चुके विदेशियों के भेजा जा सके 

कोर्ट सजा पूरी होने के बावजूद देश की विभिन्न जेलों में बंद विदेशी कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

याचिका में अवैध तरीके से जम्मू-कश्मीर के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी कैदियों के मुद्दे को भी उठाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि भारतीय जेलों में बंद 61 पाकिस्तानियों को रिहा कर उन्हें उनके देश वापस भेजा जाए. कोर्ट ने सरकार से ऐसा मैकेनिज्म बनाने को कहा था ताकि विदेशी नागरिकों को जबरन जेल में डालने से रोका जा सके.