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दिल्ली का बॉस कौन: SC के आज के फैसले का ये होगा असर

बुधवार का फैसला अगर दिल्ली सरकार के पक्ष में आता है तो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह पलट जाएगा और दिल्ली में राजकाज का पूरा जिम्मा मुख्यमंत्री के हाथ में होगा न कि एलजी के

FP Staff

बुधवार का फैसला अगर केंद्र सरकार के पक्ष में आता है तो यथास्थिति बनी रहेगी. अर्थात एलजी का राजकाज चलेगा. दूसरी तरफ फैसला अगर दिल्ली सरकार के पक्ष में आता है तो काफी बदलाव संभव हैं क्योंकि तब दिल्ली एक पूर्ण राज्य होगा और उसके पास वो तमाम अधिकार होंगे जो पूर्ण राज्यों को मिलते हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने चार अगस्त, 2016 को अपने फैसले में कहा था कि एलजी ही राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासनिक मुखिया हैं और आप सरकार के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि वह कैबिनेट की सलाह से ही काम करने के लिए बाध्य हैं.


बुधवार का फैसला अगर दिल्ली सरकार के पक्ष में आता है तो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह पलट जाएगा और दिल्ली में राजकाज का पूरा जिम्मा मुख्यमंत्री के हाथ में होगा न कि एलजी के.

आप सरकार का यह तर्क रहा है कि एलजी अनेक प्रशासनिक फैसले ले रहे हैं और ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार के सांविधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 एए की व्याख्या जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 239 एए को भी स्पष्ट किया जा सकता है.