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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सैन्य बलों के सदस्यों के खिलाफ FIR को चुनौती देने वाली याचिकाएं

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर और जम्मू कश्मीर में अभियान चलाने वाले सैन्य बलों के सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाले 350 से ज्यादा सैन्यकर्मियों की याचिकाएं खारिज कर दी.

FP Staff

सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य बलों के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर और जम्मू कश्मीर में अभियान चलाने वाले सैन्य बलों के सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाले 350 से ज्यादा सैन्यकर्मियों की याचिकाएं खारिज की हैं. इन दोनों राज्यों में सैन्य बल विशेष अधिकार कानून (अफ्सपा) लागू है.

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ के समक्ष केंद्र ने अफ्सपा लगे इलाके में सैन्य बलों के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के खिलाफ इन याचिकाओं का समर्थन किया. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'एक व्यवस्था होनी चाहिए जहां आतंकवाद से मुकाबले के वक्त हमारे सैनिकों के हाथ बंधे नहीं हों.' इस पर पीठ ने उनसे कहा कि इस तरह की व्यवस्था करने से केंद्र को कौन रोक रहा है.


पीठ ने कहा, 'ऐसी व्यवस्था बनाने से आपको किसने रोका है. इन मुद्दों पर आपको विमर्श करना है, अदालत को नहीं.'