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लोया केसः CJI की अदालत में 22 जनवरी को होगी सुनवाई

मंगलवार 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर शाम को लगे ऑर्डर में कहा गया था, 'मामला उपयुक्त बेंच को सौंपा जाना चाहिए '

FP Staff

जज लोया मामले की सुनवाई होने जा रही है. यह 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी. सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के मुताबिक, मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा करेंगे.

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने इस केस के लिए अपनी अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच बनाई है.

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला और महाराष्ट्र के पत्रकार बीएस लोन की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की उपयुक्त पीठ सुनवाई करेगी.

मंगलवार 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर शाम को लगे ऑर्डर में कहा गया था, 'मामला उपयुक्त बेंच को सौंपा जाना चाहिए.' यहां स्पष्ट नहीं था कि अरुण मिश्रा इस मामले की सुनवाई के लिए 'उपयुक्त बेंच' हैं या नहीं हैं.

कयास लगाए जा रहे थे कि ये मामला किसी और बेंच के पास जा सकता है. आम तौर पर जब 'मामला उपयुक्त बेंच को भेजा जाए' जैसा आदेश लिखा जाता है, तो चीफ जस्टिस के सामने ये मामला जाता है. इसके बाद सीजेआई इसे रोस्टर के हिसाब से दूसरी बेंच को शिफ्ट करते हैं.

सीजेआई ने की थी बाकी चार जजों से मुलाकात 

इस ऑर्डर का अर्थ निकाला जा रहा था कि ये मामला जस्टिस अरुण मिश्रा की जगह किसी दूसरे जज को दिया जा सकता है. क्योंकि जिन चार जजों ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपत्ति की थी उनमें से जस्टिस चेलेमेश्वर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज हैं.

इस विवाद के बाद मंगलवार को सीजेआई दीपक मिश्रा ने बाकी जजों से 15 मिनट की मुलाकात की थी. इसके कुछ ही देर बाद जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच का ये फैसला इन मामलों में आगे बदलाव ला सकता है.