view all

पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत रद्द संबंधी याचिका पर होगी सुनवाई: SC

प्रद्युमन के परिवार ने अदालत से इस मामले में तुरंत सुनवाई करने का अनुरोध किया था, जिस पर विचार के बाद पीठ ने यह आग्रह स्वीकार कर लिया

Bhasha

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रद्युमन ठाकुर के पिता की अपील पर सुनवाई करने को मंजूरी दे दी है. वरुण ठाकुर ने गुड़गांव के रायन स्कूल परिसर में प्रद्युमन की हत्या के मामले में स्कूल प्रबंधन के अधिकारियों को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की अपील की थी.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने रायन इंटरनेशनल ग्रुप के न्यासियों को अग्रिम जमानत देने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली वरुण चंद्र ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करने को मंजूरी दी.


प्रद्युमन के परिवार के वकील सुशील टेकरीवाल ने अदालत से इस मामले में तुरंत सुनवाई करने का अनुरोध किया था, जिस पर विचार के बाद पीठ ने यह आग्रह स्वीकार कर लिया.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 21 नवंबर को रायन इंटरनेशनल ग्रुप के तीन न्यासियों को रेयान, गुड़गांव में दूसरी कक्षा के 7 साल के छात्र की हत्या के मामले में अग्रिम जमानत दे दी थी.

8 सितंबर को स्कूल के शौचालय में दूसरी क्लास में पढ़ने वाले प्रद्युम्न ठाकुर का शव मिला था. प्रद्युमन का गला रेतकर हत्या कर दी गई थी.

इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है.