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सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की इजाजत दी

इस दौरान कार्ति कोई विदेशी बैंक में खाता नहीं खोलेंगे और न खाता बंद करेंगे.’ प्रॉपर्टी का सौदा भी नहीं करेंगे

Bhasha

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को शुक्रवार को कुछ शर्तों के साथ ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन जाने की इजाजत दे दी. इन शर्तों में यह भी शामिल है कि वह विदेशी बैंक में अपना कोई खाता न तो खोलेंगे और न ही बंद करेंगे.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय बेंच ने भ्रष्टाचार के कई मामलों का सामना कर रहे कार्ति को 19 से 27 मई तक के लिए विदेश जाने की इजाजत दी.


कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘वह (कार्ति) कोई विदेशी बैंक में खाता नहीं खोलेंगे और न ही कोई खाता बंद करेंगे.’  साथ ही विदेश में किसी प्रॉपर्टी का सौदा नहीं करेंगे.

बेंच ने कार्ति को एक लिखित आश्वासन देने का निर्देश दिया है कि वह उन पर लगाई गई शर्तों का पालन करेंगे और उसे अपनी उड़ानों और भारत लौटने की तारीख का पूरा ब्योरा देंगे.

कोर्ट ने यह भी कहा कि कार्ति को विदेश जाने की अनुमति का किसी भी अदालत में किसी भी अपराध में नियमित जमानत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. बेंच ने कार्ति से कहा कि उसे जांच में सहयोग करना होगा और वापस आने पर अपना पासपोर्ट जांच एजेंसी, ईडी को लौटाना होगा.