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सलमान की जमानत पर सुनवाई करने वाले जज जोशी का तबादला

शुक्रवार को जोधपुर की सत्र अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था

FP Staff

जोधपुर जेल में फिल्म अभिनेता सलमान खान को कुछ और रातें गुजारनी पड़ सकती हैं क्योंकि काला हिरण शिकार मामले की सुनवाई कर रहे सेशन जज रविंद्र कुमार जोशी का राजस्थान हाईकोर्ट ने तबादला कर दिया है.

हालांकि शनिवार को सेशन जज जोशी जोधपुर कोर्ट पहुंचे जिन्हें जमानत पर फैसला सुनाना है.


इससे पहले शुक्रवार को जोधपुर की जिला और सत्र अदालत ने सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को अदालत ने सलमान खान की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. अदालत ने अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब करने के बाद सुनवाई शनिवार तक के लिए टाल दी थी.

अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए अधीनस्थ अदालत के फैसले को सहरी ठहराया और सजा जस की तस रखने की दलील दी. सारस्वत ने बचाव पक्ष की दलील रखते हुए कहा कि सलमान खान के खिलाफ चश्मदीद साक्ष्य नहीं है लिहाजा अधीनस्थ अदालत के आदेश को रद्द किया जाए. जज रविंद्र कुमार जोशी ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए शनिवार का दिन तय किया.

उधर राजस्थान हाई कोर्ट ने शु्क्रवार को 87 जिला जजों का तबादला कर दिया. रविंद्र जोशी को सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करनी थी.

सीजेएम कोर्ट के जज देव कुमार खत्री ने गुरुवार को दो दशक पुराने मामले में सलमान खान को वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम के तहत पांच साल की कैद और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी जबकि पांच अन्य आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. सलमान खान को सजा सुनाने के बाद ही जोधपुर के केंद्रीय कारागार भेज दिया था.

...लेकिन सुना सकते हैं फैसला

कानूनी विशेषज्ञों की मानें तो मौजूदा जज जोशी के पास खुद को कार्य मुक्त करने के लिए सात दिन का समय होता है और अगर वह ऐसा करते हैं तो सलमान की याचिका पर शुक्रवार को वह फैसला सुना सकते हैं. जोधपुर की सत्र अदालत में उनकी जगह चंद्र कुमार सौंगारा लेंगे.

दूसरी ओर जिन मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने सलमान को पांच साल कैद की सजा सुनाई थी, उनकी जगह किसी अन्य मजिस्ट्रेट ने ले ली है. खत्री की तैनाती के आदेश अभी नहीं आए हैं.