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आरटीआई नियमों में बदलाव: आरटीआई कार्यकर्ता कर रहे विरोध

सरकार आरटीआई के तहत शिकायत और अपील के लिए नए नियम बनाने की तैयारी में है

FP Staff

सरकार सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत शिकायत और अपील के लिए नए नियम बनाने की तैयारी में है. सरकार ने इस बारे में लोगों से राय भी मांगी है.

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए इन नियमों पर कोई भी व्‍यक्ति 15 अप्रैल तक सुझाव दे सकता है.


हालांकि आरटीआई कार्यकर्ता नियमों में इन बदलावों से खुश नहीं हैं. नए नियमो में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपील करने के लिखित अनुरोध कहने पर किसी अपील को खत्म कर सके. साथ ही कोई भी लंबित अपील प्रक्रिया अपील करने वाले के मरने पर समाप्त हो जाएगा. आरटीआई कार्यकर्ताओं को लगता है कि इससे सूचना मांगने वालों पर दबाव बढ़ेगा और उन्हें अधिक धमकियां भी मिलेंगी.

सीआईसी को यह भी अधिकार दिया जाएगा कि वह किसी भी शिकायत को दूसरी अपील का दर्जा दे सकता है. नए नियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि शिकायतकर्ता को केंद्रीय सूचना आयोग के पास जाने से पहले शिकायत व अपील की कॉपी सेंट्रल पब्लिक इंफोर्मेशन ऑफिसर (सीपीआईओ) में पेश करनी होगी. साथ ही साथ इसका एक प्रूफ भी आयोग के पास जमा करना होगा.

आरटीआई दायर करने के बाद अपील करने वाले व्‍यक्ति के पास शिकायत दर्ज करने के लिए 135 दिनों का समय रहेगा. उसी दौरान अपनी शिकायत को कमीशन के पास रखना होगा.

अपीलकर्ता को आयोग को यह भी बताना होगा कि जिस बात की वह शिकायत कर रहा है, उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है या फिर वह कोर्ट में पेंडिंग है.