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अगर ट्रेन में महिलाओं के साथ किया ये काम तो हो सकती है 3 साल की सजा

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) एक प्रस्ताव लेकर आया है. ट्रेन में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रस्ताव लाया गया है.

FP Staff

ट्रेन में कई बार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले देखे गए हैं. इसको लेकर अब रेलवे सुरक्षा बल (RPF) एक प्रस्ताव लेकर आया है. इस प्रस्ताव में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के लिए तीन साल जेल की सजा देने की बात कही गई है.

आरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक रेलवे अधिनियम में शामिल किए जाने को लेकर आरपीएफ के जरिए प्रस्तावित नए प्रावधानों में ट्रेन में महिला के साथ छेड़छाड़ करने पर अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे तीन साल जेल की सजा देने का प्रावधान भी है. अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो सजा आईपीसी की तुलना में रेलवे अधिनियम के तहत ज्यादा हो जाएगी. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत ज्यादा से ज्यादा एक साल जेल की सजा का प्रावधान है. अधिकारी का कहना है कि ट्रेन में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रावधान लाया गया है.


अधिकारी ने बताया कि इन प्रावधानों में एक प्रावधान ऐसा भी है जिसमें राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की मदद के बिना इस तरह के आरोपियों को पकड़ने का अधिकार उन्हें मिलेगा. अधिकारी के मुताबिक इस तरह के प्रावधानों का प्रस्ताव इसलिए दिया गया ताकि कार्रवाई तेजी से की जा सके और इस मामले में जीआरपी की मदद न लेनी पड़े.