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बिहार: गया के आदित्य हत्याकांड में रॉकी यादव दोषी करार, सजा 6 सितंबर को

7 मई 2016 को आदित्य सचदेवा की हत्या बिहार की निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी और उसके साथियों ने कर दी थी

FP Staff

बिहार के गया में पिछले साल मई महीने में हुए चर्चित रोडरेज केस में गुरुवार को गया कोर्ट ने रॉकी यादव को गुनाहगार घोषित कर दिया.

इस मामले में जेडीयू की निलंबित विधायक मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव पर आरोप था कि उसने ओवरटेकिंग विवाद में आदित्य सचदेवा की हत्या कर दी थी.


घटना के बाद आरोपी रॉकी यादव फरार हो गया था. पुलिस की लगातार दबिश के दबाव में रॉकी यादव ने स्थानीय कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट में उसे जमानत मिल गई थी. हाई कोर्ट के फैसले को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी और रॉकी यादव को जेल भेजने का आदेश दिया था.

आदित्य के माता-पिता इस मामले पर कोर्ट के निर्णय से बड़ी आस लगाए हुए थे.

ये था पूरा मामला

7 मई 2016 को आदित्य सचदेवा अपने दोस्तों के साथ अपनी स्विफ्ट कार से घर लौट रहा था. आदित्य सचदेवा के साथ गाड़ी में सवार दोस्त आयुष ने बताया था कि उन्होंने रॉकी की कार ओवरटेक करने की कोशिश की थी. उन्होंने मेरे दोस्तों को मारा और गोलियां चलाईं. मामले में रॉकी के पिता बिंदी यादव और उसके बॉडीगार्ड की भी गिरफ्तारी हुई थी.