view all

राजपाल यादव को पहले जेल फिर बेल, भरना होगा डेढ़ करोड़ का हर्जाना

राजपाल यादव और उनकी पत्नी पर दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए कर्ज लेने और उसे न चुकाने का केस दर्ज है

FP Staff

चेक बाउंस मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को 6 महीने जेल की सजा सुनाई. हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई. यादव के खिलाफ 7 मामले दर्ज हैं और उन्हें 1.60 करोड़ रुपए हर्जाना भरना है.

राजपाल यादव और उनकी पत्नी पर दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए कर्ज लेने और उसे न चुकाने का केस दर्ज है. यादव ने लोन की यह राशि 2010 में फिल्मों के निर्देशन के लिए ली थी. इसी मामले में गलत हलफनामा दायर करने के जुर्म में राजपाल यादव पिछले साल 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक तिहाड़ जेल में रह चुके हैं.