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राजस्थान: 28 लाख से ज्यादा किसानों का 50 हजार तक का कर्ज माफ

वसुंधरा राजे की बजट घोषणा की पालना में योजना में सहकारी बैंकों के छोटे और बड़े किसानों की 30 सितंबर, 2017 को अवधिपार कर्ज पर सभी पेनल्टी और ब्याज माफ किए गए हैं

Bhasha

राजस्थान के सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि प्रदेश के सहकारी बैंकों से जुड़े अल्पकालिक फसली कर्ज लेने वाले 28 लाख से ज्यादा किसानों के 50 हजार रुपए तक के कर्ज माफ करने की योजना लागू कर दी गई है. सहकारी बैंकों द्वारा कैंप आयोजित कर कर्ज माफी प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बजट घोषणा की पालना में योजना में सहकारी बैंकों के लघु और सीमानत किसानों की 30 सितंबर, 2017 को अवधिपार कर्ज पर सभी पेनल्टी और ब्याज माफ किए गए हैं और छोटे और बड़े किसानों के 30 सितंबर, 2017 तक बकाया अल्पकालिक फसली कर्ज में से 50 हजार रुपए तक के कर्जे एक बारगी माफ किए गए हैं.


उन्होंने बताया कि सहकारी बैंकों के अल्पकालीन फसली कर्ज से जुड़े सीमान्त किसान 1 हैक्टेयर, लघु किसान 1 हैक्टेयर से अधिक परंतु 2 हैक्टयर तक एवं अन्य किसान 2 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन पर खेती करने वाली योजना में पात्र माने गए हैं. इनमें खेती करने वाले भूमि मालिक के साथ-साथ भाड़े या बटाई पर काश्त करने वाले किसान भी शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि लघु एवं सीमान्त किसानों के अलावा अन्य किसानों के भी 30 सितंबर 2017 को बकाया अल्पकालीन फसली कर्ज लघु काश्तकारों (छोटे किसान) की जोत के अनुपात मे 50 हजार रुपए तक के कर्जे माफ किए हैं. उन्होंने बताया कि योजना का लाभ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक से जुड़े संबंधित किसानों को दिया गया है.

किलक ने बताया कि कर्ज माफी वाले वाले संबंधित किसान को उसके नाम से कर्ज माफी प्रमाण पत्र जारी होंगे. कर्ज माफी प्रमाण पत्र के आधार पर किसान पुनः साख सीमा प्राप्त करने का हकदार होगा. शीघ्र ही कर्ज माफी के कैंप आयोजित किए जाएंगे और इसकी कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है.